झबरेड़ा। थाना झबरेड़ा क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तथा ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किए जाने से थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में स्थित मंदिर व मस्जिदों के प्रबंधकों को नोटिस जारी करते हुए न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहा है।
उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा मस्जिद व मंदिरों में लगे लाउड स्पीकरओं की आवाज कम करने के आदेश पारित किए थे न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए 5 दिन पूर्व थाना झबरेड़ा परिसर में पुलिस द्वारा बैठक कर गणमान्य लोगों को न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए आवाज कम करने को कहां गया था इसके बाद भी क्षेत्र में मस्जिद हो या मंदिर कहीं भी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो पाया था कार्यवाहक थाना अध्यक्ष मनोज रावत का कहना है कि क्षेत्र के लोगों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग तथा ध्वनि प्रदूषण और रोकथाम हेतु सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को न्यायालय के आदेशों का पालन करने को कहा गया था ध्वनि निर्धारित परिवेश वायु गुणवत्ता के डेसीबल का अनुपालन न करने पर नोटिस जारी किए गए हैं न्यायालय के आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने की कार्यवाही भी हमले में लाई जाएगी।